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Friday, February 27, 2026

SUPAUL:सुपौल में शराब तस्कर को 5 साल की सजा:400 बोतल नेपाली वाइन के साथ हुई थी गिरफ्तारी

सुपौल में 8 साल बाद शुक्रवार को विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या- प्रथम, सुपौल अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने पिपरा थाना कांड संख्या- 201/2017 से बने उत्पाद सत्रवाद संख्या- 941/2017 में दोष सिद्ध अभियुक्त सुनील कुमार को सजा सुनाई।


कोर्ट ने आरोपी को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन के अनुसार 1 नवंबर 2017 को दोपहर करीब 1:30 बजे पिपरा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर वार्ड संख्या- 06 में पुलिस ने एक इंडिका कार (पंजीयन संख्या BR 1Y-4883) से 300 एमएल की 400 बोतल नेपाली दिलवाले शराब बरामद की थी। मौके पर ही कार चालक सुनील कुमार, पिता देबू यादव, निवासी तीनटोलिया, थाना प्रतापगंज, जिला सुपौल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

कुल चार अभियोजन साक्षियों की गवाही कराई गई

इस मामले में पिपरा थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया गया और आरोप पत्र संख्या- 146/2017 दिनांक 27 दिसंबर 2017 को न्यायालय में समर्पित किया गया। आरोप गठन के बाद पुलिस अधीक्षक, सुपौल एवं विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत की ओर से कुल चार अभियोजन साक्षियों की गवाही कराई गई।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी प्रस्तुत किया गया। 7 जनवरी 2026 को अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 25 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया और शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दंडादेश पारित किया।

सजा के बाद पुलिस अधीक्षक सुपौल आर.एस. सरथ एवं विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने कहा कि इस निर्णय से शराब एवं नशा कारोबारियों में कड़ा संदेश जाएगा और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।