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बैजनाथपुर थाना की बड़ी कार्रवाई: 126 लीटर कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद, कार समेत दो तस्कर गिरफ्तार
खबर:
बैजनाथपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थानाध्यक्ष बैजनाथपुर को गुप्त सूचना मिली कि सौरबाजार की ओर से एक उजले रंग की टाटा बलेनो कार (रजिस्ट्रेशन नंबर BR-01ES-0201) में भारी मात्रा में अवैध कोडिन युक्त कफ सिरप का परिवहन किया जा रहा है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए NH-107 पर बैजनाथपुर चौक के समीप (पुराने थाना भवन से लगभग 50 मीटर पूर्व, मछली मार्केट के सामने) वाहन जांच अभियान चलाया गया।
पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने वाहन को रोक लिया और उसमें सवार दो व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम सौरव कुमार (पिता- स्व. सुरेंद्र प्रसाद यादव) एवं संदीप कुमार (पिता- प्रमोद चौधरी) बताया।
वाहन की विधिवत तलाशी के दौरान सीट और डिक्की से कोडिन युक्त कफ सिरप (WISCOF) के कुल 5 पीले रंग के बोरे और 2 कार्टन बरामद किए गए, जिनमें कुल 126 लीटर कफ सिरप पाया गया। प्रारंभिक जांच में बरामद कफ सिरप NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित/नियंत्रित श्रेणी का पाया गया।
इस संबंध में बैजनाथपुर थाना कांड संख्या 20/2026, दिनांक 08.02.2026 को धारा 8/21(C) NDPS Act के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ जारी है तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
बरामद सामान:
- कोडिन युक्त कफ सिरप – 126 लीटर
- टाटा बलेनो कार – 01
- मोबाइल फोन – 02
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:
- सौरव कुमार, पिता- स्व. सुरेंद्र प्रसाद यादव, सा.- सुखासन मनहारा वार्ड नंबर-12, थाना- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा
- संदीप कुमार, पिता- प्रमोद चौधरी, सा.- सुखासन मनहारा वार्ड नंबर-07, थाना- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा
आपराधिक इतिहास:
- सौरव कुमार:
- सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 167/2017, धारा 379 भा.दं.वि
- सदर थाना मधेपुरा कांड संख्या 27/2018, धारा 392 भा.दं.वि
- संदीप कुमार:
- सदर थाना मधेपुरा कांड संख्या 323/2023, धारा 30(ए) मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम