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Monday, February 16, 2026

BIHAR:बिहार में खुले में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अब लाइसेंसधारी दुकानों पर ही होगी बिक्री: विजय कुमार सिन्हा

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अब लाइसेंसधारी दुकानों पर ही होगी बिक्री: विजय कुमार सिन्हा

पटना। बिहार में अब खुले में मांस-मछली की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में नियमों को सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि अब केवल लाइसेंस प्राप्त वैध मीट शॉप पर ही मांस की बिक्री की जाएगी। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री ने सोमवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान सदन में की।

उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी नगर निकायों में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। अवैध रूप से मीट शॉप संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

दरभंगा में शिकायत के बाद लिया गया निर्णय

सिन्हा ने बताया कि हाल ही में दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। विशेष रूप से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में इसको लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया।

नियमों के तहत ही मिलेगा लाइसेंस

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में अब खुले में मांस बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मीट शॉप संचालन के लिए धारा 345 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार खुले में मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन करने वाले दुकानदारों को ही वैध लाइसेंस दिया जाएगा।

अवैध दुकानों पर होगी कार्रवाई

डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन और नगर निकाय अधिकारियों को शहरों में संचालित मांस-मछली दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। जिन दुकानदारों के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अवैध दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खुले में मांस बेचने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी की भावनाएं आहत न हों और नियमों के तहत ही बिक्री हो।

शव वाहनों से नहीं लिया जाएगा सैरात शुल्क

सदन में घोषणा करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब शव वाहनों से किसी प्रकार का सैरात शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भूमि विवाद के कारण हर वर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ठोस व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें बिचौलियों और भूमाफिया के लिए कोई जगह नहीं होगी।