हेडलाइन:
भूमि विवाद में मारपीट मामला: मधेपुरा कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 7 साल सश्रम कारावास, लगाया जुर्माना
मधेपुरा।
व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम् रघुवीर प्रसाद की अदालत ने सत्र वाद संख्या 81/2008 में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में दोनों दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
क्या था मामला
मामला भर्राही बाजार का है। 10 मई 1998 को जय नारायण साह अपने मित्र शीतल यादव के साथ मधुबन चौक से सटे अपने खेत की ओर जा रहे थे। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मधुबन निवासी गणेश मंडल, राजकुमार मंडल, बुचन मंडल समेत अन्य लोग खेत की घेराबंदी कर रहे हैं। विरोध करने पर अभियुक्तों ने जय नारायण साह के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आए शीतल यादव के साथ भी मारपीट की गई।
घटना के बाद दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में जय नारायण साह के आवेदन पर मधेपुरा थाना कांड संख्या 108/98 दर्ज किया गया, जिसमें मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद 30 जनवरी को गणेश मंडल और राजकुमार मंडल को दोषी ठहराया था, जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई 2 फरवरी को रखी गई थी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात वर्ष सश्रम कारावास और तीन अन्य धाराओं में 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।