बिहार के सहरसा में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजूला भारती ने दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है।
नवहट्टा थाना के शाहपुर ग्राम निवासी आरोपी संतोष यादव को अदालत ने भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष कारावास एवम् 50 हजार का अर्थदंड लगाया है तथा धारा 504 में 1 वर्ष एवम् 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई है। आई टी एक्ट की धारा 66 ई में तीन वर्ष कारावास तथा 25 हजार का अर्थदंड एवम 67 ए में 5 वर्ष कारावास एवम् 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को आदेशित करते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नही देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगा। मामले की सत्र वाद 81/22 की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक उषा मेहता ने 9 गवाहों के द्वारा घटना की पुष्टि कराते हुए अदालत से कहा की इस घटना से पीड़िता की सामाजिक छवि धूमिल हुई है यह जघन्य अपराध है।
घटना साल 20 के 4 मई को घटी इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने नवहट्टा थाना कांड 84/21 के तहत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बनाकर यौन शोषण करता रहा और फेक आईडी बनाकर वायरल कर दिया ।