बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" की शुरुआत की है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" की शुरुआत की है.
राज्य कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है और सितंबर महीने से इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.
महिला सदस्य को मिलेगी 10 हजार रुपये की पहली किस्त
योजना के तहत हर परिवार की एक महिला सदस्य को 10 हजार रुपये की पहली किस्त के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह रोजगार शुरू कर सके. बाद में समीक्षा के आधार पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार ने इस योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है.
क्या है आवेदन की प्रक्रिया?
शहरी क्षेत्र की महिलाएं- ऑनलाइन आवेदन करेंगी. इसके लिए अलग पोर्टल तैयार किया जा रहा है जहां आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा.
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं- ऑफलाइन आवेदन करेंगी. जीविका के संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन जमा होगा और ग्राम संगठन की विशेष बैठक में पात्र महिलाओं से फार्म लिए जाएंगे.
जीविका की प्रखंड परियोजना इकाई इन आवेदनों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी. इसके बाद जिला इकाई की जांच पूरी होने पर सीधे महिलाओं के बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी.
कौन होंगी आवेदन के पात्र?
- विवाहित महिलाएं या अविवाहित वयस्क महिलाएं (जिनके माता-पिता जीवित न हों)
- 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं महिलाएं
- आवेदक और उसके पति आयकर दाता न हों
किस रोजगार में कर पाएंगी निवेश?
लाभार्थी महिलाएं इस पैसे से किराना, सब्जी, फल, बर्तन, खिलौना, स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी सेंटर जैसे छोटे व्यापार शुरू कर सकेंगी. इसके अलावा कृषि, मुर्गी पालन, गौपालन जैसे कार्यों में भी निवेश किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है.