Kosi Live-कोशी लाइव MADHEPURA/सात साल के बालक से कुकर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, मधेपुरा में कोर्ट ने सुनाई सजा - Kosi Live-कोशी लाइव

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Friday, August 30, 2024

MADHEPURA/सात साल के बालक से कुकर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, मधेपुरा में कोर्ट ने सुनाई सजा


Mधेपुरा में छोटे बालक से अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को एडीजे-6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने कुमाखंड प्रखंड निवासी अरुण यादव के बेटे मंटू कुमार को यह सजा सुनाई।


मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि 27 नवंबर 2021 को 12 बजे दिन में स्थानीय अरुण यादव का बेटा मंटू कुमार सात साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर एक बांसबाड़ी में पत्ता तोड़ने के बहाने ले गया। फिर वहां बच्चे से जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया। उसके बाद उस बच्चे को 10 रुपये देते हुए कहा कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है।

घटना के बाद बच्चा रोते हुए घर आया और सारी बात परिवार के लोगों को बताई। इसके बाद उस बच्चे के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। अदालत ने सभी पक्षों को सुना और अंतिम सुनवाई के बाद मंटू को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।