खबर के अनुसार जमीन मालिक को पहले सर्वे फॉर्म भरने होंगे, इसमें जमीन की पूरी डिटेल्स दर्ज करनी होगी। वहीं जमीन के सत्यापन के लिए उसके कागजात की कॉपी सर्वे फॉर्म में लगाकर जमा करने होंगे। आप सर्वे शिविर में जा कर इसे जमा कर सकते हैं।
बता दें की बिहार सरकार ने सर्वे की पूरी प्रक्रिया को मुक्त किया हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह के शुल्क देने की जरूरत नहीं हैं। वहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिहार जमीन सर्वे में 6 कागज जमा करने के आदेश?
1 .आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी सर्वे फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
2 .अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या मालगुजारी की रसीद है, तो उसकी कॉपी जमा करनी होगी।
3 .खतियान की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, केवाला जैसे जमीन से जुड़े दस्तावेज भी कॉपी जमा करनी होगी।
4 .अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई फैसला दिया है, तो उसकी कॉपी भी आपको सर्वे फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
5 .जमीन पुश्तैनी हैं तो आपको ये भी साबित करना होगा कि आप ही जमीन के असली वारिस हैं, इसके लिए आपको वंशावली प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।
6 .यदि आपकी जमीन आपके दादा-परदादा के नाम है और अब वे नहीं रहे, तो आपको उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र या तारीख बतानी होगी।