जिला परिवहन विभाग द्वारा मिली जानकारी अनुसार सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना से दूसरे चरण व की शुरूआत की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा। राशि सीधे सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में जाएगी। इससे पूर्व के फेज में 1 को राशि दी गई जबकि दो प्रक्रियाधीन है। दूसरे फेज तहत फिर से आवेदन लिया जाएगा।
इन लाभुकों को मिलेगी बस खरीद पर अनुदान: योजना अंतर्गत एक प्रखंड में बस खरीद पर अनुदान के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2, पिछड़ा वर्ग के 1, अल्पसंख्यक वर्ग के 1 एवं सामान्य वर्ग के एक लाभुक का चयन किया जाएगा।
अनुदानित बस को बिना स्वीकृति बिक्री नहीं: परिवहन विभाग से मिली जानकारी अनुसार अनुदानित वाहन को पांच साल तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जायेगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि बस खरीद ऋण लेकर किया गया है, तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा।
तीन सदस्यीय कमेटी करेंगे चयन, आवेदक को मिलेगा यूनिक नंबर : विभागीय पत्र के अनुसार, तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति के द्वारा बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे जबकि उप विकास आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। रिक्ति एवं योग्यता के आधार पर प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति इस समिति द्वारा दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। इन दोनों सूची को जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित कर तीन दिनों की समयसीमा में आपत्ति आमंत्रित की जानी है। प्राप्त आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस की खरीद की जाएगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा।
आवेदन के लिए योग्यता और प्रमाण पत्र: बस के लिए आवेदन करने पर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, उम्र , शौक्षणिक योग्यता मैट्रिक वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम अंक, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
कहते डीटीओ: सहरसा के प्रभारी डीटीओ संजीव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन बस योजना के तहत जिले के 15 प्रखंडों में सात-सात लाभुकों से आवेदन मांगा गया है। इच्छुक आवेदक एक से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बसों के क्रय के वाहन मेला का आयोजन कराया जाएगा।
