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Thursday, May 25, 2023

MADHEPURA/6 वर्षीय बच्ची को फुसलाकर साथ ले गया था:दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

Kosi Live Madhepura Bihar News: मधेपुरा/
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने सिंहेश्वर प्रखंड 22 वर्षीय छोटकन ऋषिदेव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय कुमार विजेता ने बताया कि आरोपी पर 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सिंहेश्वर थाना में दर्ज कराया गया था। बच्ची के मां ने आरोप लगाया था कि 2 फरवरी 2019 को डेढ़ बजे दोपहर झिटकिया नहर पर बच्ची खेल रही थी, तभी छोटकन ऋषिदेव उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर नारियल बोर्ड के बागान में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर के बाद आरोपी भाग गया।

मामले में अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों का परीक्षण करवाया गया था। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से कहा कि पीड़िता को आर्थिक मदद प्रदान करें।