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बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को एक पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए बखरी थाना के नदैल घाट निवासी रंजन खलीफा को नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने का दोषी पाया है।
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी आरोपित रंजन खलीफा को भारतीय दंड विधान की धारा-341 में एक माह के साधारण कारावास, दंड विधान की धारा-341 में एक वर्ष के साधारण कारावास, दंड विधान की धारा-370 में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसके साथ दंड विधान की धारा-373 में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार अर्थदंड तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा-पांच में दोषी पाकर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को एक लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने सात गवाहों की गवाही कराई। जिसमें मामला सत्य पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई है। आरोपित को दी गई सभी सजा एक साथ चलेगी।
रंजन खलीफा पर आरोप है कि इसने नाबालिग पीड़िता को दूसरे दलाल से खरीद कर देह व्यापार में लगा दिया था। मौका पाकर पीड़िता किसी तरह देह व्यापार के लिए कुख्यात नदैल घाट से भागकर थाना पहुंच गई। थाना मे पीड़िता के बयान पर देह व्यापार अधिनियम सहित अन्य धारा में मामला दर्ज किया गया।