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पाॅक्साे काेर्ट ने छात्रा का दाेस्त के साथ शारीरिक शाेषण कराने में शामिल शिक्षक दीपक कुमार काे 20 साल जेल की सजा सुनाई है। पाॅक्साेे के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के काेर्ट ने मंगलवार काे सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इसमें काेर्ट ने दीपक कुमार पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया जाे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। दीपक काे दाे मई काे दाेषी करार दिया गया था। काेर्ट ने पीड़िता काे दाे लाख रुपए मुआवजा देने काे कहा है। छात्रा दीपक कुमार की काेचिंग में पढ़ती थी।
सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से शामिल हुए विशेष लाेक अभियाेजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि छात्रा की मां ने केस किया था कि 10 नवंबर 2020 काे निकेश मंडल उसके घर आया और उसकी बेटी काे बहला कर उसका अपहरण कर लिया। छात्रा दाे महीने बाद लाैटी। छात्रा ने मां काे बताया कि दीपक कुमार ने उसे धमकी देकर निकेश के साथ दिल्ली जाने काे कहा था। साथ ही उसने टिकट और दाे हजार रुपए भी दिए थे। वह निकेश के साथ दाे महीने रही। इस बीच दीपक के दाेस्त सुनील ने उसके साथ रेप किया। मामले में निकेश मंडल भी अभियुक्त है और अभी फरार है।