Kosi Live-कोशी लाइव Bihar: हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को दो लाख का मुआवजा, घायल को 50 हजार; बैंक खाते में आएगी राशि - Kosi Live-कोशी लाइव

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Wednesday, April 26, 2023

Bihar: हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को दो लाख का मुआवजा, घायल को 50 हजार; बैंक खाते में आएगी राशि

राज्य ब्यूरो। बिहार में रफ्तार की कहर से हर दिन कई लोगों की जान चली जा रही है। अब हिंट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

वहीं, गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए डीएम के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद साधारण बीमा परिषद (जीआइसी) द्वारा सीधे आश्रितों के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुआवजे के लिए आवेदन करने और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है।

15 कार्य दिवस में करना होगा भुगतान

हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे। दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे। यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में सामान्य बीमा परिषद लाभुक के खाते में राशि का भुगतान करेगी।

यह होता है हिट एंड रन मामला

हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ मौके से फरार हो जाता है। ऐसे मामलों को हिट एंड रन की श्रेणी में रखा जाता है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मामलों में मुआवजा देने को लेकर सभी राज्यों को निर्देश जारी किया था। इसके बाद राज्यस्तर पर परिषद बनाकर इसे लागू किया जा रहा है।