बैंक का कर्ज नहीं चुकाने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा अररिया ने सोमवार को एक कर्जदार की संपत्ति जब्त की। बैंककर्मी ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति पर भौतिक कब्जा किया गया।
बैंक ने मेसर्स ताज इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर शाद अहमद के मकान एवं जमीन को सरफेसी एक्ट के तहत दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में सील किया। मेसर्स ताज इंटरप्राइजेज पर बैंक का 25 लाख 59 हजार 795 रुपया व अन्य चार्ज बाकी है। समय परबैंक ऋण की अदायगी नहीं करने पर बैंक में यह कार्रवाई की है। बताया कि मेसर्स ताज इंटरप्राइजेज के
मालिक शाद अहमद के बैरगाछी चौक स्थित मकान व अररिया शहर के काली बाजारवार्ड संख्या 23 स्थित मकान को सील किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर से आए प्राधिकृत अधिकारी ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, लॉ ऑफिसर संदीप कुमार, शाखा प्रबंधक अररिया रविशंकर व ओम जय रियल केयर प्रावेट लिमिटेड पटना के सभी अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल थे। भागलपुर से आए मुख्य प्रबंधक ब्रजेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के बाद समय पर ऋण अदा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्व अधिकारी अररिया दीपक कुमार व पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में भौतिक कब्जा की प्रक्रिया पूरी की गयी।
