मधेपुरा। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना देने में विलंब करने पर सदर एसडीएम पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में राजीव जोशी ने बताया कि घैलाढ़ प्रखंड के पंसस विकास मद की रिाश के विभिन्न योजनाओं की जांच की मांग को लेकर आवेदन दिया गया था। आवेदन पर किये गये जांच एवं कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की छाया प्रति एसडीएम से प्रपत्र क में 3 फरवरी 2015 को मांगी गयी थी। सूचना उपलब्ध कराने में विलंब से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट नहीं देने के कारण 3 फरवरी 2015 से 25 जनवरी 2019 तक की तिथि में कार्यरत एसडीएम को मामले में दोषी पाते हुए 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। राज्य सूचना आयोग ने सूचनाओं को आदान प्रदान करने में विलंब के लिए 3 फरवरी 2015 से 25 जनवरी 2019 की अवधि में रहे एसडीएम को इसके लिए दोषी बताया है।
