Kosi Live-कोशी लाइव Bihar School Reopening Guidelines: बिहार में अनलॉक हुए पार्क,मॉल, अब स्‍कूल-कॉलेज की बारी, जानिए गाइडलाइन्‍स - Kosi Live-कोशी लाइव

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Thursday, September 10, 2020

Bihar School Reopening Guidelines: बिहार में अनलॉक हुए पार्क,मॉल, अब स्‍कूल-कॉलेज की बारी, जानिए गाइडलाइन्‍स

Bihar School Reopening Guidelines: लंबे इंतजार के बिहार अनलॉक हो गया है। पटना के होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल व दुकान सहित सभी प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल गए हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान सहित राज्‍य के सभी पार्कों के खुलने का गुरुवार को दूसरा दिन है। अब बारी शिक्षण संस्‍थानों की है। आगे सरकार ने बिहार में स्‍कूल-कॉलेज खोलने की भी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।

खोल दिए गए पार्क और चिड़ियाघर

अनलॉक बिहार में बुधवार को पार्क और पटना चिड़ियाघर में सुबह में दो-तीन घंटे के लिए खोले गए हैं। आज दूसरे दिन भी लोगों को थर्मल स्‍क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। पार्क में लोग सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे और शाम में 4:00 बजे से से 7:00 बजे तक घूम सकेंगे। पटना चिड़ियाघर में में लाग केवल सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक ही घूम सकेंगे। चिड़ियाघर में दर्शकहफलहाल जानवरों काे नहीं देख पाएंगे। पटना गांधी मैदान भी सुबह और शाम में खोल दिया गया है। पार्कों व चिड़ियाघर आदि में प्रवेश के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य है। स्‍क्रीनिंग में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शारीरिक दूरी का भी पालन करना है। 65 वर्ष के अधिक और 10 वर्ष के कम के बच्चों को प्रवेश नहीं करने की सलाह दी गई है।

अब स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शैक्षणिक संस्थानों की बारी

अनलॉक के अगले चरण में अब स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शैक्षणिक संस्थानों की बारी है। ये संस्‍थान अभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखे गए हैं। इस बीच कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से अभिभावकों की मंजूरी के बाद शिक्षण संस्थानों में मार्गदर्शन के लिए जाने की अनुमति दे दी गई है। उसी दिन से 50 फीसद तक शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा या टेली काउंसलिंग के लिए अनुमति दी गई है। 21 सितंबर से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को जाने की अनुमति दी गई है।

21 सितंबर से छात्रों को मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट

21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित स्‍कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को केवल मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट दी गई है। हालांकि, वहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की द्वारा जारी मानकों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि यह बिहार में शिक्षण संस्‍थान को खाेलने की दिशा में पहला कदम है।

केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए

कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए सरकार अगले महीने के अंत तक शिक्षण संस्‍थाओं को छात्रों के लिए क्रमवार खोलना शुरू कर सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्‍थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। आइए डालते हैं इसके लिए जारी दिशानिर्देशों पर नजर...

- कंटेनमेंट जोन में शिक्षकों, कर्मचारियों या छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है।

- वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया गया था, उन्हें खोलने से पहले अच्छी तरह हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज करना होगा।

- ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम 50 फीसद शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग व टेलीकाउंसलिंग और संबंधित काम के लिए बुला सकते हैं।

- नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी रहेगा।

- छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी पर इसके लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।

- शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना होगा। उन्‍हें

चेहरे को ढंकना, बार-बार हाथ धोना तथा श्‍वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करना होगा। जगह-जगह नहीं थूकना होगा।

- स्कूल आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

- स्कूलों में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।

- एयरकंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। आद्रता 40-70 फीसद के बीच रखनी होगी। क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए व्यवस्था करनी होगी।

- प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक के छात्रों के बैठने में कम से कम छह फीट की दूरी रखी जाएगी

- छात्रों के इकट्ठा होने (असेंबली) और खेलकूद की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।