पटना. बिहार में लॉकडाउन के पांचवें चरण यानी अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के दौरान आम लोगों को किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. वहीं, सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रखंड स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों (Quarantine Centre) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि 15 जून से ब्लॉक लेवल पर बने सभी क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे. बिहार में देश के अन्य राज्यों से लौटकर आ रहे प्रवासी मजदूरों को ठहराने के लिए सरकार ने प्रखंडस्तर पर ऐसे क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश दिए थे. अब जबकि लॉकडाउन के पांचवें चरण में कई पाबंदियां हटा ली गई हैं, ऐसे में बिहार सरकार द्वारा ब्लॉक लेवल क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का फैसला महत्वपूर्ण है.
पटना में अनलॉक 1.0 के गाइडलाइन
लॉकडाउन के पांचवें चरण के तहत राजधानी पटना के डीएम ने आज देर शाम अनलॉक 1.0 के आदेश जारी किए. इसके तहत डीएम ने दुकानों पर सप्ताह में 3 दिन की बंदिश हटा दी है. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि कल से सभी दुकानों हर दिन खोली जा सकेंगी. साथ ही इनके बंद करने का समय भी अब बदल गया है. डीएम के आदेश के मुताबिक पटना में अब सभी दुकानों को शाम 6 की जगह रात 9 बजे तक खोला जा सकेगा. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राजधानी पटना में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लागू रहेगी.
पटना डीएम ने अपने इस आदेश में सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने को लेकर भी निर्देश दिए हैं. डीएम के आदेश में कहा गया है कि राजधानी में निजी और सरकारी दफ्तर अब पूरी तरह से खोले जा सकेंगे. लॉकडाउन 4 की तरह आम लोगों को होटल से खाना लेकर आने की छूट रहेगी. वहीं, होम डिलीवरी की सुविधा भी लोगों को मिलती रहेगी.
डीएम ने अपने आदेश में कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के मद्देनजर राजधानी में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
