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Tuesday, July 14, 2026

LALU YADAV:चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली/पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों की लंबित अपीलों पर छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

ईडी की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत रद्द की जाए और उनकी सजा पर लगी रोक हटाई जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय से लंबित मामले में इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

2018 में हुई थी सजा, अपील अब भी लंबित

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। यह अपील अभी तक लंबित है और अंतिम फैसला नहीं आया है।

2021 में मिली थी जमानत

लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2021 में जमानत मिली थी। उस समय अदालत ने माना था कि अपील की सुनवाई पूरी होने में समय लग रहा है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक उन्हें जमानत पर रहने की अनुमति दी गई। इसी जमानत को रद्द कराने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की लंबित अपीलों पर छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल जमानत में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन मामले के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है।

फिलहाल बरकरार रहेगी जमानत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। अब सभी की नजरें झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।