हेडलाइन:
बिहार में सोशल मीडिया पर सख्ती, अब IG-DIG भी जारी करेंगे टेकडाउन नोटिस
सबहेड:
Facebook, X, Instagram और YouTube पर आपत्तिजनक, भ्रामक व कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट हटाने की प्रक्रिया होगी तेज
पटना: बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने नई अधिसूचना जारी कर राज्य के विभिन्न पुलिस रेंज के IG और DIG को सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार दे दिया है। इससे विवादित पोस्ट और वीडियो को हटाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो जाएगी।
अब तक किसी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो की शिकायत मिलने पर संबंधित जिला या पुलिस रेंज प्रस्ताव Cyber Crime and Security Unit (CCSU) को भेजती थी। इसके बाद CCSU संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को टेकडाउन नोटिस जारी करती थी, जिससे कार्रवाई में काफी समय लग जाता था और कई बार तब तक पोस्ट या वीडियो वायरल हो चुका होता था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित पुलिस रेंज के IG और DIG क्षेत्रीय स्तर पर ही सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे अफवाह फैलाने वाले पोस्ट, भड़काऊ सामग्री और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले कंटेंट को कम समय में हटाया जा सकेगा तथा संवेदनशील परिस्थितियों में प्रशासन की प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
यह अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत दिया गया है। जिन पुलिस रेंज के अधिकारियों को यह अधिकार मिला है उनमें मगध, तिरहुत, मिथिला, पूर्णिया, सारण, शाहाबाद, चंपारण, कोसी, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, रेल और कार्मिक रेंज शामिल हैं।
नई अधिसूचना के अनुसार, IG या DIG द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टेकडाउन नोटिस की सूचना तत्काल बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को भेजनी होगी। सरकार ने उन्हें इस प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि टेकडाउन कार्रवाई की निगरानी और समन्वय प्रभावी ढंग से किया जा सके।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों, अफवाहों और भड़काऊ सामग्री पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को अधिक सुविधा मिलेगी।