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मधुबनी के पूर्व मुखिया मुन्ना बॉस को 10 साल की सजा, 2018 के जानलेवा हमले में कोर्ट का बड़ा फैसला
मधुबनी: मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सकरी के पूर्व मुखिया अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कई धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को अलग-अलग सजाएं सुनाईं। धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। धारा 325 के तहत पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह का कारावास तथा धारा 504 के तहत दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 30 के तहत छह माह का कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया।
दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
सजा सुनाए जाने से पहले लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद राय ने अदालत से आरोपी के गंभीर अपराध को देखते हुए कठोर सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने आरोपी को न्यूनतम सजा देने का अनुरोध किया।
पुत्र के अपहरण की सूचना पर पहुंचे थे पीड़ित
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 सितंबर 2018 को उमर महमूद को सूचना मिली कि उनके पुत्र का अपहरण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस अपने साथियों के साथ उनके पुत्र को जबरन वाहन में बैठाने की कोशिश कर रहा था।
गोली लगने से घायल हुए थे पीड़ित
विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर पिस्तौल से जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली उमर महमूद की बांह में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। घटना के बाद सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।