पटना में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें, फायरिंग केस में बॉडीगार्ड के हथियारों पर उठे सवाल; 30 जून को होगी अहम सुनवाई
बिहार की राजधानी Patna में कोचिंग विवाद के बीच Faisal Khan उर्फ खान सर की कानूनी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उनके सुरक्षाकर्मियों के हथियारों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस की जांच में हथियारों के परमिट और उनके इस्तेमाल को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए हैं, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
बॉडीगार्ड के हथियारों की वैधता पर पुलिस की बड़ी पड़ताल
सूत्रों के अनुसार, खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में दावा किया गया है कि उनके पास मौजूद हथियार का बिहार में वैध परमिट नहीं था। यानी जिस हथियार से फायरिंग की गई, उसकी कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार के उपयोग पर भी पुलिस ने आपत्ति दर्ज की है। पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी में दोनों सुरक्षाकर्मियों के हथियारों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। माना जा रहा है कि यही बिंदु आगे की सुनवाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
30 जून को कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
Patna Civil Court ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में शनिवार (27 जून) को खान सर की अंतरिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 30 जून को होगी।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा तैयार अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश की गई। हालांकि विस्तृत बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
खान सर के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है।
वकील के अनुसार, अंतिम बहस और मामले की दिशा तय करने वाली सुनवाई 30 जून को होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर जांच एजेंसियों और पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।
जून की शुरुआत में कोचिंग सेंटर पर हुई थी फायरिंग
गौरतलब है कि जून की शुरुआत में कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनके सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी।
घटना के बाद दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था। हालांकि अदालत ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी थी। अब 30 जून की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसी दिन तय हो सकता है कि मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी।