Kosi Live-कोशी लाइव BIHAR:बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की खैर नहीं, नीतीश सरकार बना रही नई नियमावली - Kosi Live-कोशी लाइव

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Sunday, February 15, 2026

BIHAR:बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की खैर नहीं, नीतीश सरकार बना रही नई नियमावली

पटना। सड़क निर्माण में लगे संवेदकों के लिए पथ निर्माण विभाग एक नयी नियमावली ला रहा। इसके तहत एक नयी श्रेणी भी आ रही। नयी नियमावली में इस बात को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा कि निर्माण कंपनी पर किस लापरवाही के लिए किस तरह का आर्थिक दंड लगेगा।

वर्तमान मे संवेदकों के रजिस्ट्रेशन बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत होता है। इसके स्थान पर बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2026 काे लाया जा रहा। इस नियमावली के संलेख को तैयार किए जाने का मामला फिलहाल प्रक्रियाधीन है।

50 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए नई कटेगरी

नयी नियमावली में संवेदकों की एक नयी श्रेणी बनायी जा रही। इसे श्रेणी-1 का नाम दिया गया है। इस श्रेणी के तहत निबंधन कराने वाले संवेदक 50 करोड़ या फिर से अधिक की निविदा मे भाग ले सकेंगे। अभी जो नियमावली है, उसमें यह श्रेणी नहीं है।

नयी नियमावली में इस बात का प्रविधान किया जा रहा कि किसी संवेदक की कंपनी पर किस तरह की लापरवाही के लिए कितना आर्थिक दंड लगेगा। कितनी अवधि तक किसी आरोप में कंपनी को काली सूची में डालकर रखा जा सकेगा। वर्तमान में जो नियमावली है, उसमें इस बात का स्पष्ट प्रविधान नहीं है।

इसी साल आएगी नई नियमावली

नयी नियमावली के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, नए वित्तीय वर्ष में नियमावली 2026 के आने की उम्मीद है। नयी नियमावली के अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के माडल बिडिंग डाक्यूमेंट में हाईब्रिड एन्यूटि मॉडल को भी जोड़ा जा रहा है।

बिहार कैबिनेट ने इस मॉडल पर सड़क निर्माण की योजना को क्रियान्वित किए जाने को ले अक्टूबर 2025 में अपनी अनुमति प्रदान की थी। इसके तहत परियोजना विशेष की जरूरत के हिसाब से विशेष शर्तों को निविदा में जोड़ा जाएगा।

इसके तहत परियोजना के लिए कंपनी द्वारा 70 प्रतिशत की राशि लगायी जाएगी। शेष राशि सरकार के स्तर पर लगायी जाएगी। पथ निर्माण विभाग की देखरेख में कुछ योजनाओं को इस माडल में लेकर काम आरंभ करने की योजना है।