बिहार में NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत कम राशन मिलने या किसी भी राशन संबंधी समस्या पर अब उपभोक्ता 1800 345 6194 (बिहार राज्य खाद्य निगम का टोल-फ्री नंबर) और 1800-11-4000/1915 (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके; साथ ही ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का विकल्प भी उपलब्ध है.
शिकायत दर्ज करने के तरीके:
- फोन कॉल:
- बिहार का अपना हेल्पलाइन नंबर: 1800 345 6194.
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): 1800-11-4000 या 1915.
- ऑनलाइन पोर्टल: आप राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://sfc.bihar.gov.in) या संबंधित शिकायत पोर्टल (जैसे E2Eपीडीएस) पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं.
यह नई व्यवस्था क्यों?
- त्वरित समाधान: उपभोक्ताओं को अपनी समस्या बताने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और तुरंत मदद मिल सके.
- पारदर्शिता और जवाबदेही: राशन वितरण में पारदर्शिता आए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.
- सुविधाजनक पहुँच: चाहे ऑनलाइन हो या फोन से, हर उपभोक्ता अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सके.
क्या शिकायत करें?
- राशन की मात्रा कम मिलना.
- राशन वितरण में अनियमितता.
- राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या.
- राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी या घटतौली.