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Wednesday, December 10, 2025

BIHAR:डीलर ने कम राशन दिया? बिहार में अब सीधे टोल-फ्री नंबर पर कर सकेंगे शिकायत

बिहार में NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत कम राशन मिलने या किसी भी राशन संबंधी समस्या पर अब उपभोक्ता 1800 345 6194 (बिहार राज्य खाद्य निगम का टोल-फ्री नंबर) और 1800-11-4000/1915 (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके; साथ ही ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का विकल्प भी उपलब्ध है. 
शिकायत दर्ज करने के तरीके:
  1. फोन कॉल:
    • बिहार का अपना हेल्पलाइन नंबर: 1800 345 6194.
    • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): 1800-11-4000 या 1915.
  2. ऑनलाइन पोर्टल: आप राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://sfc.bihar.gov.in) या संबंधित शिकायत पोर्टल (जैसे E2Eपीडीएस) पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. 
यह नई व्यवस्था क्यों?
  • त्वरित समाधान: उपभोक्ताओं को अपनी समस्या बताने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और तुरंत मदद मिल सके.
  • पारदर्शिता और जवाबदेही: राशन वितरण में पारदर्शिता आए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.
  • सुविधाजनक पहुँच: चाहे ऑनलाइन हो या फोन से, हर उपभोक्ता अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सके. 
क्या शिकायत करें?
  • राशन की मात्रा कम मिलना.
  • राशन वितरण में अनियमितता.
  • राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या.
  • राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी या घटतौली.