Kosi Live-कोशी लाइव SAHARSA/बैजनाथपुर थानाध्यक्ष अमर ज्योती के साथ ही प्रशिशु दारोगा रूपेश कुमार भी निलंबित - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Saturday, May 24, 2025

SAHARSA/बैजनाथपुर थानाध्यक्ष अमर ज्योती के साथ ही प्रशिशु दारोगा रूपेश कुमार भी निलंबित

सहरसा. जबरन धमकी देकर वसूली करने के मामले में बैजनाथपुर थानाध्यक्ष अमर ज्योती के साथ ही परिपुअनि रूपेश कुमार को भी निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी हिमांशु ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जबरन वसूली मामले में दोनों पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। जबकि मामले में निलंबित थानाध्यक्ष अमर ज्योती, परिपुअनि रूपेश कुमार, बिचौलिया मुकेश पासवान सहित एक अन्य अज्ञात मिलाकर तीन नामजद सहित अज्ञात मिलाकर चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्ट बैजनाथपुर थाना मे ही कांड संख्या 62/25 दर्ज कराया गया है।रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही निलंबित थानाध्यक्ष, प्रशिशु निलंबित दारोगा सहित बिचौलिया व एक अन्य नामजद अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।वहीं

एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बैजनाथपुर थानाध्यक्ष सहित अन्य पर की गयी कार्यवाई के संबंध में बताया गया कि मधेपुरा जिले के परमानंदपुर निवासी आवेदक अविनाश कुमार के द्वारा बैजनाथपुर थानाध्यक्ष पुअनि अमर ज्योति, परिपुअनि रूपेश कुमार बैजनाथपुर थाना, बिचौलिया मुकेश कुमार एवं एक अन्य के विरूद्ध आवेदन पत्र समर्पित किया गया था। जबरन वसूली की शिकायत : आवेदक अविनाश ने अपने शिकायत में यह उल्लेख किया गया की आवेदक अविनाश कुमार से पुअनि अमर ज्योति बैजनाथपुर थानाध्यक्ष, परिपुअनि रूपेश कुमार बैजनाथपुर थाना, बिचौलिया मुकेश कुमार एवं एक अन्य के द्वारा जबरन धमकी देने हुए 29 हजार रुपये नगद 50 हजार रुपये आनलाइन सहित कुल 79 हजार रुपये वसुली करने का आरोप लगाया गया था।आवेदनकर्त्ता के समर्पित आवेदन के सत्यता की प्रारंभिक जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से कराई गयी। जिसमें आवेदनकर्त्ता द्वारा समर्पित आवेदन में आरोपों की पुष्टि की गयी।जिसके मद्देनजर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुअनि अमर ज्योति थानाध्यक्ष बैजनाथपुर एवं परिपुअनि रूपेश कुमार बैजनाथपुर थाना को निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया।साथ ही निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथपुर ,परिपुअनि बैजनाथपुर थाना, बिचौलिया मुकेश कुमार एवं एक अन्य के विरूद्ध बैजनाथपुर थाना कांड संख्या 62/25 विभिन्न धाराओं अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।