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Friday, May 23, 2025

SAHARSA: चैन स्नैचिंग के मामले में 3 साल की सजा

सहरसा. साल 2024 के एक मामले में सदर थाना में दर्ज मामले के दोषी को 3 साल का कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.|
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी चंदन ठाकुर की अदालत ने एक महिला से सोने की चेन लूट के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त को सजा सुनायी है. यह मामला वादिनी मंदोदरी देवी पत्नी सत्यनारायण महतो, सहरसा द्वारा दर्ज कराया गया था. घटना 19 अप्रैल 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे की है. जब वह अपने पोते को स्कूल से लेकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थी. जैसे ही वह अपने घर के सामने ई-रिक्शा से उतरी और चालक को किराया देने लगी, तभी मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवक पीछे से आकर उनके गले से जबरन 25 ग्राम सोने की चेन लूटकर फरार हो गये. मामले की सुनवाई के दौरान सशक्त अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामप्रकाश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध की. जिसमें अनुसंधानकर्ता विक्की रविदास पुलिस अवर निरीक्षक सदर थाना सहरसा सहित सूचक एवं पीड़ित की गवाही करा कर मामले को सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) एवं 411 (चोरी की संपत्ति रखना) के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराधों पर कठोर दंड देकर ही समाज में कानून का भय और न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखा जा सकता है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.