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Saturday, May 3, 2025

MADHEPURA/कोडीनयुक्त कफ सिरप का धंधा करने के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई सजा

जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद (l)आशुतोष कुमार ने प्रतिबंधित कॉडिनयुक्त कफ सिरप खरीद बिक्री के मामले में एक अभियुक्त गणेश पासी को दोषी ठहराते दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई वही उसी मामला में गिरफ्तार एक अन्य अभियुक्त गुड्डू कुमार को दोषी करार देते पाँच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं.

जबकि दोनों अभियुक्त को एक एक लाख रूपये अर्थीक दंड से भी दण्डित किया हैं। मामला अरार थाना क्षेत्र के रेसना वार्ड नंबर 3 की हैं। 23 मार्च 2004 को गुप्त सुचना के आधार पर रेसना निवासी गणेश पासी के घर छापामारी की गई।

जिसमे भारी मात्र में प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप बरामद किया गया.पुलिस के द्वारा की गई छापामारी के दौरान गणेश पासी एवं उसका पुत्र गुड्डू कुमार भागने लगा. भागने के दौरान पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। अरार थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने दर्ज केस में स्पष्ट किया हैं की 23 मार्च 2004 को उन्हें दोपहर एक बजे गुप्त सुचना मिली की रेसना वार्ड 3 निवासी गणेश पासी के घर नशीली दवाओं की बड़ी खेप खरीद बिक्री के लिए कहीं से लाई गई हैं। सूचना प्राप्त होते ही अरार थानाध्यक्ष दल बल के साथ रेसना पहुंच छापामारी शुरू कर दिए। छापामारी के दौरान बड़ी मात्रा में(192 बोतल)कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया। साथ ही प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में उत्पाद के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे (2)आशुतोष कुमार ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद दोषी करार देते दोनों अभियुक्तों में से गणेश पासी को दस साल सश्रम कारावास एवं गुड्डू कुमार को पाँच साल कारावास की सजा सुनाई। वही दोनों को एक एक लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया हैं।