बिहार सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब इन नागरिकों को भारत में रहने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से नए सिरे से की जाएगी. सरकार की ओर से इसके लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है.
सरकार ने वीजा नवीकरण की प्रक्रिया के लिए 10 मई से 10 जुलाई 2025 तक का समय दिया है. इस अवधि में उन्हें नए फॉर्म भरने होंगे और पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस दौरान जिन नागरिकों का आवेदन सही पाया जाएगा, उन्हें आगे भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी.
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 मई 2025 के बाद पुराने वीजा को मान्यता नहीं दी जाएगी. यानी यदि कोई नागरिक पुराने वीजा के आधार पर भारत में रह रहा है, तो वह अवैध माना जाएगा. इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.
पटना जिले में वर्तमान समय में कुल 28 पाकिस्तानी नागरिक महिलाएं रह रही हैं. इनमें से 24 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं. यह जानकारी एसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने दी है. उक्त महिलाओं में से तीन ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है. वे भारतीय बनने की कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं. यह एक संवेदनशील और संवैधानिक प्रक्रिया है.
इन 28 महिलाओं में से एक महिला का मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इस कारण उसकी स्थिति पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. कोर्ट के फैसले के बाद ही उसके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. फॉर्म भरने के बाद सभी आवेदनों की गहन जांच होगी. इसके बाद ही सरकार यह तय करेगी कि किसे भारत में रहने की अनुमति दी जानी है. इस दौरान सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा.
यह कदम राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सभी विदेशी नागरिक कानूनी रूप से और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भारत में रहें. पटना प्रशासन ने साफ किया है कि वे सभी निवासियों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. नागरिकता से जुड़े मामलों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.