नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, इन 4000 वाहनों में 1000 पटना नगर निगम क्षेत्र में और 3000 से अधिक ग्रामीण और प्रखंड क्षेत्रों में चल चल रहे हैं. इस प्रतिबंध के तहत आज से पटना नगर निगम, नगर परिषद और जिले के सभी प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों में संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूल ऑटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. यदि वे बच्चों को लाते-ले जाते पकड़े जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस वजह से लिया गया फैसला
इसको लेकर पटना के डीटीओ उपेंद्र पाल ने बताया कि 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों को लाने- ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई स्कूल या ऑटो चालक इस नियम को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार, लगातार शिकायत मिलती थी कि ऑटो में जरूरत से ज्यादा संख्या में स्कूली बच्चों को बैठाया जाता था. ग्रामीण इलाकों में कई ऑटो जर्जर हालत में हैं, जिससे एक्सिडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
