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Tuesday, April 15, 2025

बिहार में जमीन खरीदने से पहले जरूर जांचें ये 5 बातें, नहीं तो फंस सकते हैं कानूनी पचड़े में

Bihar Land Registry: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों को जमीन खरीदने से पहले कुछ जरूरी सलाह दी है. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना पूरी जांच-पड़ताल किए कोई भी जमीन न खरीदें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ज़मीन नहीं, बल्कि एक बड़ा विवाद खरीद सकते हैं.

राजस्व विभाग ने इस संदर्भ में पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने का सुझाव दिया है.

जमीन खरीदते वक्त क्या करें जांच

राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि जमीन खरीदने से पहले आपको पांच प्रमुख बिंदुओं की जांच करनी चाहिए. यह जांच आपको किसी भी कानूनी समस्या से बचने में मदद करेगी.

  1. ऑनलाइन जमाबंदी की जांच करें
    सबसे पहले, www.biharbhoomi.bihar.gov.in पर जाएं और जमाबंदी की जांच करें. यहां आपको यह देखना है कि क्या विक्रेता द्वारा बेची जा रही जमीन का खेसरा नंबर और रकबा जमाबंदी में दर्ज है या नहीं.
  2. विक्रेता के नाम से जमाबंदी का सत्यापन
    यह भी सुनिश्चित करें कि विक्रेता का नाम स्वयं ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज है. अगर विक्रेता के नाम से जमाबंदी नहीं है, तो यह एक बड़ा सवाल पैदा करता है.
  3. हिस्सेदारों की लिखित सहमति प्राप्त करें
    यदि विक्रेता के पास जमाबंदी नहीं है, तो यह आवश्यक है कि वह सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति प्रस्तुत करे. बिना सहमति के आप जमीन का कानूनी मालिक नहीं बन सकते.
  4. दाखिल खारिज का होना जरूरी है
    यदि विक्रेता ने पहले दाखिल खारिज नहीं कराया है तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है. दाखिल खारिज का सही तरीके से होना जरूरी है, ताकि जमीन पर विक्रेता का सही मालिकाना हक साबित हो सके.
  5. विक्रेता का हक और कब्जा सत्यापित करें
    विक्रेता का मालिकाना हक प्रमाणित होना चाहिए, और अगर यह प्रमाणित नहीं है, तो आप बिना किसी कानूनी सुरक्षा के जमीन खरीद सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है.

क्यों जरूरी है इन बिंदुओं की जांच?

राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कहना है कि जमीन खरीदने से पहले इन बिंदुओं की पूरी जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है. यदि आपने बिना किसी जांच के जमीन खरीदी, तो आप न केवल अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि भविष्य में लंबी कानूनी लड़ाई में भी फंस सकते हैं.

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इसलिए, विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जमीन का निबंधन कराने से पहले इन पांच बिंदुओं को ध्यान से जांचें और यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता के पास सभी कानूनी दस्तावेज और सहमति हो.