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Thursday, November 7, 2024

MADHEPURA/शराब मामले में जब्त 98 गाड़ियों की होगी नीलामी:मधेपुरा में आवेदन की प्रक्रिया शुरू


मधेपुरा के सभी थानों में शराब और मद्य निषेध से संबंधित अन्य मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी की तिथि जारी कर दी गई है। वाहनों की नीलामी 15 नवंबर, 29 नवंबर और 11 दिसबंर को होगी। उत्पाद विभाग ने वाहनों की नीलामी की लिए सभी तैयारी कर ली है। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधीक्षक बिपिन कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की जाएगी।

नीलामी में अधिकतम डाक बोलने वाले को भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा। नीलामी में सफल क्रेता को सभी करों का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर, 29 नवंबर और 11 दिसबंर जब्त वाहनाें की नीलामी प्रक्रिया होगी।

तीन दिन चलेगी निलामी

उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि तीन कार्यदिवस के अंदर तक अधीक्षक, मद्य निषेध कार्यालय, मधेपुरा में जमा करनी होगी। अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर उक्त वाहन की नीलामी रद्द कर दी जाएगी।

इसके अलावा, क्रेता को नीलामी राशि का तीन प्रतिशत बीएसबीसीएल पटना को जमा करना होगा। समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र नीलामी कर दिए जाने का पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता होगी।

उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि प्रथम नीलामी 15 नवंबर को मधेपुरा मद्य निषेध और उत्पाद कार्यालय में होगी। इसके बाद शेष बचे वाहन की नीलामी 29 नवंबर और 11 दिसंबर को होगी। नीलामी की प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होगी।

 - Dainik Bhaskar

10 प्रतिशत राशि पहले करनी होगी जमा

उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि विभिन्न कांडों में जब्त बाइक, ई-रिक्शा, कार, साइकिल सहित कुल 114 वाहनों की नीलामी होनी थी। जिसमें 11 वाहन प्रपत्र-4 के आधार पर छूट चुका है। पांच गाड़ी थाना में अनुपलब्ध है। इस तरह कुल 98 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी।

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को वाहनों के सामने अंकित राशि का 10 फीसदी 12 नवंबर, 26 नवंबर और 7 दिसंबर तक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इसके साथ ही विहित प्रपत्र में आवेदन, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा। बताया गया कि नीलामी में जो भी वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें चयनित वाहनों के 10 प्रतिशत राशि नीलामी से पहले ही जमा करना होगा।

यदि नीलामी के दौरान वाहन उनके हो जाते हैं तो 10 प्रतिशत राशि जो जमा किया गया था, उसे वाहन के मूल्य में समाहित कर दिया जाएगा। यदि नीलामी में वाहन बोली लगाने वाले की नहीं होती है तो राशि वापस कर दी जाएगी।