कोशी लाइव/मधेपुरा: पांच साल पूर्व घर में घुसकर मूकबधिर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले वार्ड 26 निवासी मो. सोहराब को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिनोद कुमार गुप्ता की अदालत ने मामले में दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक पुरुषोत्तम कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पुत्र ने अभियुक्त मो. सोहराब के खिलाफ मधेपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। सूचक का आरोप था कि 6 मई 2018 को मेरी मूकबधिर मां घर में अकेली थी।
इसी बीच मो. सोहराब मेरे घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों का परीक्षण करावाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद मो. सोहराब को मामले में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 व 347 में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई वहीं कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसके अनुरूप कारावास की सजा भुगतनी होगी।