Kosilive Madhepura News/.स्पेशल एक्साइज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौसमी सिंह के कोर्ट ने विशेष वाद संख्या 359/2018 में बिहार उत्पाद अधिनियम 30ए के तहत अभियुक्त सुमन ठाकुर और विनोद ठाकुर को 5 साल का सजा एवं ₹100000 का जुर्माना, जुर्माना का रकम नहीं देने पर छः माह का अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाई गई है। स्पेशल पीपी राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि उत्पाद में यह पहली सजा है। उन्होंने कहा घटना दिनांक 01 जुलाई 2018 की सुबह 7 बजे की है.
गुप्त सूचना के आधार अवर निरीक्षक उत्पाद अरुण कुमार राय अपने अधीनस्थ उत्पाद बल एवं प्रतिनियुक्त सैप बल एवं बिहार राज गृह सुरक्षा वाहिनी के साथ सुमन ठाकुर और विनोद ठाकुर साकिन मारूफगंज वार्ड नंबर 22 के आवासीय मकान के कमरे से रॉयल स्टेज ब्रांड के 180ml की 60 बोतल विदेशी शराब (10.8 लीटर) बरामद किया था। श्री पांडेय ने बताया कि चार साथियों की गवाही पर करवाई गई। सभी ने घटना का समर्थन किया। वहीं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार ने कोर्ट से अपील किया कि कम से कम सजा मेरे मुवक्किल को दिया जाय।