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Thursday, April 1, 2021

Bihar: किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद, दंगा के लिए उकसाने का आरोप

Bihar: किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद, दंगा के लिए उकसाने का आरोप।

आरोप लगाते हुए परिवादी ओझा ने दफा 504,506,153,153(ख), और 160 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज कराया है । माननीय न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई 08 अप्रैल निर्धारित की है ।

मुजफ्फरपुर संवाददाता। ब‍िहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में किसान नेता राकेश ट‍िकैत केे खिलाफ गुरुवार को परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद अधिवक्‍ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर कराया है। परिवादी ने आरोप लगाया है क‍ि आरोपित द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया। जिससे अराजकता फैल जाएगी। उपद्रव बढ़ जाएगा। 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी।

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यह है पूरा मामला

 यूपी सिसौली के किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर कराया है। परिवाद में कहा है कि किसान आंदोलन के क्रम में दौसा राजस्थान में आयोजित महापंचायत में टिकैत द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया। कहा गया कि अगर सरकार किसान आंदोलन की बात नहीं सुनती है तो देश के 16 राज्यों में विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। उनके धमकी भरे वक्तव्य को परिवादी ने एक अखबार में देखा और पढ़ा। काफी मर्माहत हुए। अभियुक्त के इस तरह के क्रियाकलाप से देश के उन 16 राज्यों में अंधेरा कायम होगा। साथ ही देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। देशवासियों की निजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। उन सभी राज्यों में अराजकता फैल जाएगी। उपद्रव बढ़ जाएगा। इस बयान का राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिवाद में कहा कि अभियुक्त ने जानबूझ कर इस तरह का धमकी भरा वक्तव्य दिया है, ताकि देश में दंगा हो। अप्रिय घटना हो।  कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।