Kosi Live-कोशी लाइव जरूरी खबरें:रेल में सफर के दौरान अब नहीं ले जा सकेंगे ये आम चीजें, पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल, यहां देखिए पूरी लिस्ट - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Friday, April 2, 2021

जरूरी खबरें:रेल में सफर के दौरान अब नहीं ले जा सकेंगे ये आम चीजें, पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल, यहां देखिए पूरी लिस्ट


नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने और धूमपान करने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रा के दौरान अगर किसी कोई रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही उस शख्स को 3 साल तक की जेल सजा भी हो सकती है।

दरअसल रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम बनाया है जिससे ट्रेन में सफर के दौरान सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। रेलवे के मुताबिक सफर के दौरान ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। इसके साथ ही रेलवे ने मिट्टी तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी भी दी है।

इस सिलसिले में रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री लेकर न चलें और न ही किसी को ले जाने दें। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और दोषियों जेल भी हो सकती है।


आपको बता दें कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाओं का प्रवधान है।


इतना ही नहीं रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रेनों में या स्टेशन परिसरों में धूमपान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके मोटा जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।