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Monday, December 14, 2020

ब्रेकिंग बिहार न्यूज़/लाइसेंसधारक के लिए तीसरा हथियार रखना आज से हो जाएगा अवैध, पकड़े जाने पर कार्रवाई


पटना: किसी भी सशस्त्र लाइसेंसधारक के लिए तीसरा हथियार रखना आज यानी सोमवार से अवैध हो जाएगा। दो से अधिक हथियार रखने वालों पर अब प्रशासन का डंडा चलेगा और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल 13 दिसंबर को इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को एक वर्ष का समय दिया था। अधिसूचना में कहा गया था कि दो से अधिक हथियार रखने वालों को या तो निकटवर्ती थाने में जमा कराना होगा या शस्त्र डीलर के यहां बेचना होगा। अब मियाद खत्म हो गई तो प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है।

1- दो से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ होगी जब्ती की कार्रवाई

2- शस्त्र दंडाधिकारी ने कहा, दो से अधिक जितने भी होंगे शस्त्र, जल्द किए जाएंगे जब्त

पटना के शस्त्र दंडाधिकारी कुमारिल सत्यानंद ने बताया, अब जिन लाइसेंसधारकों के पास दो से ज्यादा हथियार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। दो से अधिक जितने भी हथियार होंगे, उसे जब्त किया जाएगा।

हालांकि, प्रशासन के पास अभी कोई ऐसी ठोस सूची नहीं है कि पटना में कितने लोगों के पास दो से अधिक हथियार हैं। दरअसल, कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने अलग-अलग राज्यों से लाइसेंस निर्गत करा हथियार रखे हैं। शस्त्रधारकों को यूआइएन की अनिवार्यता के बाद नंबर जारी तो कर दिए गए, लेकिन पूरे देश में अब तक इसका मिलान नहीं किया जा सका है। इस वजह से दो से अधिक हथियार रखने वालों की सही सूची बनाना आसान नहीं लग रहा है। इधर, अधिक हथियार रखने पर प्रतिबंध में एक साल छूट की समय सीमा खत्म होते ही प्रशासन के स्तर पर जब्ती की तैयारी की जाने लगी है। सोमवार से तीसरा हथियार जब्त होना शुरू हो जाएगा।