मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आदेश दिया हैं की कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाये। ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा सके।
बता दें की जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के कल्याण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान ये बात कही हैं।
कोर्ट ने कहा है की राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण समिति की संस्तुति पर उन परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद करें जिनकी आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण खराब हो गई ऐसे बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह दें ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके।
