न्यूज डेस्क: पटना हाई कोर्ट के आदेश के कारण बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है की बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती को लेकर अपना पक्ष रख दिया हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने कहा है की कक्षा पांच तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्राथमिकता सही। यह पूरी तरह से नियानुसार हैं। डीएलएड उत्तीर्ण लोग सिर्फ 1 से 5 कक्षा तक टीचर बन सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कहा है कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होने का मौका नहीं दिया जा सकता है। क्यों की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 में ही शुरू कर दी गई थी।
आपको बता दें की शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट से ये अनुरोध किया है की वो जल्द सुनवाई कर नियोजन पत्र देने पर रोक को हटाएं। विभाग का कहना है की सरकार ने शिक्षक भर्ती में जो दो निर्णय लिए हैं वो दोनों नियमानुकूल है। अगर कोर्ट शिक्षा विभाग के फैसले को सही मानता हैं तो भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया हैं।