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Monday, June 1, 2020

सहरसा।व्यापारियों को मिली राहत, कंटेनमेंट जोन के बाहर अब सभी दिन खुलेंगी दुकानें, नियमों का करना होगा पालन

रितेश हन्नी/सहरसा
*व्यापारियों को मिली राहत, कंटेनमेंट जोन के बाहर अब सभी दिन खुलेंगी दुकानें, नियमों का करना होगा पालन*



सहरसा - सुबे में लॉक डाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार लॉक डाउन में कई तरह की छूट दी गई है। सहरसा में दुकानों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। नगर परिषद के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर एवं बैट्री, निर्माण की बालू, सीमेंट, सैनिटरी, लोहा, पैंट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, गैरेज, कपड़ा, रेडीमेड, जूता, चप्पल एवं चस्मा, फल, सब्जी, दूध एवं अन्य साम्रगी की दुकान अब सभी दिन खुलेगी। वहीं मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे।

*कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेगी दुकानें*

कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें सभी दिन खुलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर मेडिकल एवं जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी सुविधाएं बंद होगी। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, सैलून, ब्यूटी पार्लर एवं स्पा और शॉपिंग मॉल खुलेंगे।

*बाहर निकलने से पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें*

लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर किसी एक जगह जमा होने या भीड़ इक्कठी करने पर रोक हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पान, मसला, तम्बाकू एवं अन्य नशीली पदार्थो का सार्वजनिक स्थल पर सेवन करने पर रोक है। इसके साथ ही लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा।