सहरसा। कोरोना वायरस को लेकर देश में लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार बडी संख्या में दुकान बुधवार को खुलने से व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है।
व्यवसायियों के आग्रह पर डीएम कौशल कुमार ने मंगलवार को ही देर शाम कुछ दुकानों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में दुकानें खोलने की अनुमति दी है। सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने के लिए कहा गया है। सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। हालांकि अन्य आवश्यक दुकानें जो पहले लॉकडाउन में जिस समय से खुलती थी और बंद होती थी उसके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया है। करीब दो महीने से अधिक दिनों बाद दुकानें खुलने से व्यवसायियों ने राहत महसूस की? है। व्यवसायियों ने कहा कि सप्ताह में तीन दिन ही सही लेकिन अब तो दुकानें खुलेगी। इससे कम से कम दुकान का भाड़ा व खर्चा तो निकलेगा। दुकानें बंद रहने से सब कुछ घर से ही जा रहा था। अब व्यवसायियों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। हालांकि दुकान खुलने से व्यवसायियों को राहत मिली है लेकिन घड़ी व ज्वेलरी की दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दिए जाने से विशेषकर सर्राफा व्यवसायियों के बीच रोष व्याप्त है स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार स्वर्णकार, अर्जुन स्वर्णकार, अरूण, मनोज सोनी आदि ने ज्वेलरी दुकान को भी खुलवाने का आग्रह डीएम से किया है। स्वर्ण व्यवसायियों ने कहा कि दुकानें बंद होने से छोटे-छोटे व्यवसायी व कारीगर के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है।
आज से बाजार की लौटेगी रौनक
सहरसा। कोरोना संक्रमण को लेकर 23 मार्च से जारी लॉकडाउन के कारण बाजार की बंद दुकानें गुरुवार से खुल जाएगी। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि जिलाधिकारी ने यह आदेश पूर्व में भी जारी किया था, परंतु इसी बीच कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के कारण आदेश को वापस ले लिया गया था। आमलोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए इन दुकानों को खोलने का आदेश फिर जारी कर दिया गया है।
डीएम के आदेशानुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नगर परिषद क्षेत्र में इलेक्ट्रिक गुडस, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल, कम्प्यूटर लैपटॉप,यूपीएस, बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत) ऑटो मोबाइल टायर, टयूब, मोटरवाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत, निर्माण सामग्री यानि, सीमेंट, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनेटिरी फिटिग, लोहा पेंट, शटरिग सामग्री, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्टस की दुकानें, गैरेज वर्कशाप खुली रहेंगी। इसके अलावा मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को कपड़ा दुकान, रेडिमेड वस्त्र दुकान सहित, जूता-चप्पल, चश्मा आदि की दुकानें दस बजे से संध्या चार बजे तक खुलेगी। फल, दूध, सब्जी की दुकानें सुबह छह से संध्या छह बजे तक तथा दवा की दुकानें पूर्ववत हमेशा खुली रहेगी। प्रखंड मुख्यालय में कपड़ा, जूता- चप्पल की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेगी। जबकि प्रखंड मुख्यालय के अलावा अन्य दुकानों के साथ कपड़ा, जूता- चप्पल और चश्मा की दुकान भी नगरीय क्षेत्र में खुली रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को भीड़ कम रखने, शारीरिक दूरी का पालन करने, दुकान पर हैंडवॉश, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखने का आदेश दिया है। उन्होंने दुकानदारों को इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने तथा होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।