जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि रबी मौसम में फसल क्षति के लिए एक ही बार में आवेदन किया जा सकता है। यह अनुदान प्रत्येक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम एक हजार की राशि दी जाएगी। पंचायत से किसान स्वयं/ सीएसससी वसुधा केंद्र कम्प्यूटर सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बताया कि विगत वर्षों में अधिक से अधिक आवेदन करवाने के उद्देश्य से किसानों के खाता, खेसरा एवं अन्य कागजात को गलत तरीके से भरा गया था जिसके कारण स्थलीय जांच में काफी परेशानी हुई थी। उन्होंने कहा कि आवेदन में वर्णित खाता, खेसरा एवं रकवा की जांच कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा।
किसानों से प्राप्त सूचना ही संबंधित वसुधा केंद्र/कम्प्यूटर सेंटर के द्वारा आवेदन भरने के क्रम में अपलोड किया जाएगा।
