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Friday, September 4, 2026

2 साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद: सहरसा पॉक्सो कोर्ट ने 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया, साढ़े 6 महीने में फैसला

2 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, ₹70 हजार जुर्माना

सहरसा की विशेष पॉक्सो अदालत ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी राज कुमार शर्मा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई करीब साढ़े छह महीने में पूरी हुई और 3 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया गया।

पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और ₹50 हजार जुर्माना

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार राकेश की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया।

साढ़े 6 महीने में पूरा हुआ स्पीड ट्रायल

पुलिस ने इस मामले को स्पीड ट्रायल के लिए चिह्नित किया था। पुलिस के अनुसार वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हुई। 17 फरवरी 2026 को सौरबाजार थाना क्षेत्र में कांड संख्या 52/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 14 मई को चार्जशीट दाखिल की।

इसके बाद 23 मई को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और 4 जून को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोप तय होने के करीब तीन महीने बाद 3 सितंबर 2026 को अदालत ने दोषी को सजा सुना दी।

मजदूर की दो साल की बच्ची थी पीड़िता

मामले के अनुसार, गांव में रहने वाले एक मजदूर की दो साल की बच्ची को जबरन उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है।