भागलपुर। आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े 16 साल पूर्व के केस में पीरपैंती के पूर्व भाजपा विधायक एवं तत्कालीन जिला पार्षद अमन पासवान और जदयू नेता हीरालाल पासवान को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में लिया है।दोनों नेताओं को जेल भेजे जाने की दस्तावेजी कवायद शुरू कर दी गई है।
प्रथम पाली की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग करने वाले दोनों की अर्जी अस्वीकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। दोनों नेताओं के विरुद्ध विशेष न्यायालय ने पूर्व की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बंध पत्र रद करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था।
उनके विरुद्ध 16 साल पूर्व अंतिचक थाने में दर्ज इस केस की सुनवाई लंबित चली आ रही थी। बयान पर केस रिकॉर्ड के होने के बावजूद दोनों उपस्थित नहीं हो रहे थे।
नतीजा विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने 24 दिसंबर 2025 को उनका बेल बॉन्ड कैंसिल करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को दोनों आरोपित नेता न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत देने का अनुरोध अर्जी दी जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
मालूम हो कि नौ सितंबर 2010 को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहलगांव के अंतिचक थाने में दोनों नेताओं के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में जानकारी दी गई थी कैसे दोनों नेताओं ने सरकारी खंभे आदि में प्रचार पोस्टर बैनर लगा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था।