Bihar Social Security Pension: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए यह बेहद अहम सूचना है। यदि तय समय के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया गया तो पेंशन राशि का भुगतान बाधित हो सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।अब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आधार आधारित निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकेंगे। इससे पेंशन भुगतान में होने वाली देरी, बार-बार सत्यापन की परेशानी और अपात्र लाभार्थियों की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
गांव स्तर पर मिलेगी सुविधा
CSC के जरिए जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू होने से लाभार्थियों को अब जिला या प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत और गांव स्तर पर ही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी, जिससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें
नई व्यवस्था लागू होने के साथ कुछ तकनीकी परेशानियों की शिकायतें भी मिली हैं। कुछ CSC संचालकों और लाभार्थियों का कहना है कि पोर्टल पर फिंगर कैप्चर का विकल्प नहीं दिख रहा है और सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। इसे लेकर विभाग से शीघ्र समाधान की मांग की जा रही है।
विभाग ने दिया भरोसा
समाज कल्याण विभाग का कहना है कि शुरुआती चरण में तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल से जुड़ी खामियों को जल्द दूर किया जाए, ताकि किसी भी पात्र पेंशनधारी की राशि न रुके।

बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2025 में पेंशन राशि में बड़ा इजाफा करते हुए सरकार ने इसे ₹400 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया है। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई 2025 से लागू है।
वृद्धजनों के लिए पेंशन
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
- पात्रता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक
- पेंशन राशि: ₹1,100 प्रति माह
- उद्देश्य: बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना
विधवा महिलाओं के लिए पेंशन
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं
- शर्त: वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से कम
- पेंशन राशि: ₹1,100 प्रति माह
दिव्यांगों के लिए पेंशन
बिहार राज्य निशक्तता पेंशन योजना
- पात्रता: न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता
- आयु सीमा: कोई नहीं
- पेंशन राशि: ₹1,100 प्रति माह
लाभार्थियों की संख्या
राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत करीब 1.1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे यह योजना बिहार की सबसे व्यापक कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हो गई है।
आवेदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
- ऑनलाइन: SSPMIS (Social Security Pension MIS) पोर्टल के माध्यम से
- ऑफलाइन: नजदीकी RTPS केंद्र या CSC केंद्र पर
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय/बीपीएल प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए)