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Thursday, December 25, 2025

BIHAR:खनन मामलों में सख्ती: समय पर जुर्माना नहीं तो वाहन होंगे सीज

पटना। बालू समेत अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। अब ऐसे मामलों में पकड़े गए वाहनों पर लगाए गए जुर्माने की राशि यदि तय अवधि के भीतर जमा नहीं की गई, तो संबंधित वाहन को अंतिम रूप से जब्त कर राज्यसात कर लिया जाएगा।

खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, विभाग को लगातार विभिन्न जिलों से सूचनाएं मिल रही थीं कि बिहार के कई हिस्सों में बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों से बालू समेत अन्य लघु खनिजों का अवैध परिवहन किया जा रहा है।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष छापामारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान दर्जनों वाहन पकड़े गए और संबंधित वाहन मालिकों पर नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया गया।

विभाग द्वारा जुर्माना चुकाने के लिए बकायदा एक निश्चित मियाद तय की जाती है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जुर्माने की राशि जमा नहीं की जा रही है। इस लापरवाही को देखते हुए अब विभाग ने कड़ा निर्णय लिया है।

खान एवं भू-तत्व विभाग ने सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश भेजा है कि जिन वाहनों का जुर्माना तय समय पर जमा नहीं हुआ है, उन्हें अंतिम तौर पर जब्त कर राज्यसात करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

इसके तहत ऐसे सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है। सख्त कार्रवाई से बालू माफिया और नियमों की अनदेखी करने वालों में स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।