: बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन सर्वे को लेकर 10 नए आदेश जारी किये गए हैं, जिन आदेशों के बारे में सभी को सही जानकारी होनी चाहिए।
ताकि जमीन सर्वे में रैयत को किसी तरह की परेशानी न हो।
बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े 10 नए आदेश जारी?
1 .जमीनरैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
2 .जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
3 .विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर दिए लिंक पर क्लिक कर निर्धारित फ़ॉर्म या प्रपत्र-2 में ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन भी भरी जा सकती है।
4 .विभाग ने कहा है की जमीन की खरीद, बदलैन या दान के दस्तावेज की वैध छायाप्रति देनी होगी। इसके बाद नाम चढ़ाया जायेगा।
5 .मालगुज़ारी रसीद, एलपीसी, और ज़मीन पर स्वामित्व का कागज़ात जैसे बंटवारा पेपर, क्रय केवाला, दान, डीड या अन्य कागज़ात जमा कराने होंगे।
6 .विभाग के निर्देश के अनुसार जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे। उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है।
7 .विभाग ने कहा है की किसानों और जमीन रैयत को खेतों की मेड़ आदि ठीक कर लेनी चाहिए, ताकि नए खतियान में मौजूदा स्थिति दर्ज की जा सके।
8 .यदि जमीन के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति भी देना होगा। इसको लेकर आदेश दिए गए हैं।
9 .जमीन सर्वे के दौरान अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती हैं तो दावे-आपत्ति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनी माध्यम से होगी।
10 .जमीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन या फ़ॉर्म भरकर सीधे संबंधित कैंप कार्यालयों में जमा कराई जा सकती है।
