Kosi Live-कोशी लाइव बड़ी खबर/ड्रग्स केस में शामिल होने से रिया चक्रवर्ती का इनकार, कहा- एनसीबी ने जबरदस्ती कबूलवाया - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Thursday, September 10, 2020

बड़ी खबर/ड्रग्स केस में शामिल होने से रिया चक्रवर्ती का इनकार, कहा- एनसीबी ने जबरदस्ती कबूलवाया

मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के नौकर दीपेश सावंत और ड्रग्स तस्कर के आरोपी बांद्रा के रहने वाला जैद विलाट्रा और अब्देल परिहार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करने के बाद 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उन सभी ने जमानत के लिए आवेदन दिया था लेकिन मामले को आज (गुरुवार) तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

अपनी जमानत याचिका में रिया ने कहा कि वह निर्दोष है और केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इसमें आगे दावा किया गया है कि रिया को खुद के दोषारोपण को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और 8 सितंबर के आवेदन में आवेदक ने उन सभी दोषारोपण स्वीकारोक्ति को खारिज कर दिया।

कंगना रनौत के मुंबई लौटने पर संजय राउत बोले- मेरे लिए विवाद खत्म

रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से आपत्ति जताने और इसका अधिकार क्षेत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट में होने की दलील के बाद एक्ट्रेस की जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। एनसीबी के सभी स्तरों के अधिकारियों की तरफ से 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक की तीन दिनों की पूछताछ के बाद रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।

रिया ने जमानत अर्जी में सर्वोच्च अदालत की गाइडलाइन्स मानने में एजेंसी की विफलता का आरोप लगाते हुए कहा, “एक भी महिला अधिकारी नहीं थी जो कानून के अनुसार वर्तमान आवेदक से पूछताछ करती हो। सुप्रीम कोर्ट ने शीला बर्स वर्सेज महाराष्ट्र केस में यह कहा था कि पूछताछ सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल की मौजूदगी में ही होनी चाहिए।”

भाई और बहन दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें जो अवैध यातायात के पैसे खर्च करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए दंड का प्रावधान है। प्रावधानों के मुताबिक, अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को दस वर्ष की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के लिए कथित तौर पर ड्रग्स मंगाने का आरोप है।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल कोर्ट में का रुख किया है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है, जहां पर जांच एजेंसी को स्पेशल कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।

कुछ बड़ा करने की फिराक में चीन? सीमा पर इकट्ठे कर रहा देशभर से सैनिक