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Saturday, December 22, 2018

बिहार:इंटरमीडिएट स्तर के 35 शिक्षण संस्थानों की मान्यता निलंबित, ये है लिस्ट

कोशी लाइव:अक्की



पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) ने 35 शिक्षण संस्थानों में नामांकन करने पर रोक लगा दिया है. सम्बद्धता विनियमावली 2011 की कंडिका 15 (3) (VIII) में उल्लेखित प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गयी है. आगामी सत्र से इन शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर रोक लगाते हुए उक्त विद्यालयों की सम्बद्धता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.


बताया जाता है कि इंटरमीडिएट वर्षिक परीक्षा, 2019 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से सम्बंधित अन्य गोपनीय कार्यों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की सूची समिति की वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निर्देश दिया गया था. समिति द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्रधान को शिक्षकों की सूची ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 22.07.2018 से 31.10.2018 के बीच कुल 4 बार अवसर प्रदान किया गया.





इस सम्बंध में बोर्ड अध्यक्ष आनन्द किशोर ने बताया कि समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए इस अवसर के बावजूद भी कुल 35 अंगीभूत महाविद्यालयों/डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों की सूची अब तक समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई है.





जिसको लेकर समिति द्वारा इन शिक्षण संस्थानों को यह निर्देशित किया गया था कि शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद भी इन शिक्षण संस्थानों द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराई गई.





इस सम्बंध में अध्यक्ष ने बताया कि इससे स्पष्ट है कि इन शिक्षण संस्थानों द्वारा जान-बूझकर समिति को सूची उपलब्ध नहीं करायी गई. प्रतीत होता है कि या तो इस शिक्षण संस्थान में पठन-पाठन हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं या जानबूझकर समिति की अवहेलना करते हुए सूची उपलब्ध नहीं कराई गई. यह स्पष्ट रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता विनियमावली 2011 (यथा अद्यतन संसोधित) की कंडिका 11 (2) का उल्लंघन है.




इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी 35 शिक्षण संस्थानों को आगामी सत्र से नामांकन पर रोक लगाते हुए निलंबित कर दिया. साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिनों के अंदर जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया जाएगा तथा शिक्षकों की सूची ऑनलाइन अपलोड तथा सूची की हार्डकॉपी समिति को उपलब्ध करा दी जाएगी, उनके नामांकन पर रोक एवं सम्बद्धता निलम्बन को वापस लेने पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त, अगले 15 दिन में अपना स्पष्टीकरण नहीं देने तथा समिति की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची अपडेट नहीं करने पर शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता को निरस्त कर दिया जाएगा. वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा दो दिन पूर्व ही शिक्षकों की सूची नहीं उपलब्ध कराने के कारण मैट्रिक की शिक्षा प्रदान करने वाले कुल 16 शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता को निलंबित कर दिया गया है.